ऋषिकेश होटल में Minor से Rape, 3 आरोपी गिरफ्तार, License रद्द
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ऋषिकेश। ऋषिकेश के एक होटल में 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में मुख्य आरोपी के साथ होटल का मैनेजर और संचालक भी शामिल हैं। पुलिस की कार्रवाई के बाद होटल का लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

मुख्य आरोपी समेत तीन गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार मामले में सुफियान (22 वर्ष), निवासी मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, को मुख्य आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा होटल मैनेजर वैभव गुप्ता और होटल संचालक/ऑपरेटर राहुल अग्रवाल को भी गिरफ्तार किया गया है।

जांच के दौरान पुलिस ने मुख्य आरोपी के मोबाइल फोन से घटना से संबंधित आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बरामद किए हैं। पुलिस इन डिजिटल साक्ष्यों को मामले की जांच में महत्वपूर्ण मान रही है।

बिना ID Proof के होटल में दी गई Entry

पुलिस जांच में होटल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप सामने आए हैं। आरोप है कि नाबालिग किशोरी को बिना वैध पहचान पत्र (ID Proof) के होटल में प्रवेश दिया गया।

पुलिस के मुताबिक घटना के दौरान होटल के CCTV कैमरे बंद किए जाने की बात भी सामने आई है। इसको लेकर होटल प्रबंधन की भूमिका की जांच की जा रही है और साक्ष्य से छेड़छाड़ के आरोपों को भी जांच में शामिल किया गया है।

POCSO Act के तहत कार्रवाई

मुख्य आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित गंभीर धाराओं के साथ POCSO Act के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। होटल प्रबंधन के खिलाफ भी लापरवाही और साक्ष्य मिटाने से संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस का कहना है कि मामले में उपलब्ध सभी साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

होटल का License रद्द करने की तैयारी

मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा होटल गंगा इन (Hotel Ganga Inn) का लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

AIIMS में पीड़िता का इलाज

घटना के बाद नाबालिग पीड़िता का AIIMS ऋषिकेश में इलाज चल रहा है। उसकी स्थिति पर चिकित्सकों और प्रशासन की ओर से नजर रखी जा रही है।

पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों का कहना है कि नाबालिगों से जुड़े मामलों में कानून के तहत सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

नोट: नाबालिग पीड़िता की पहचान कानूनन संरक्षित है, इसलिए उसकी पहचान से जुड़ी कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा रही है।

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