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डोईवाला। डोईवाला और आसपास के क्षेत्रों में अवैध प्लॉटिंग के मामलों को लेकर मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (MDDA) ने कई ध्वस्तीकरण संबंधी आदेश सार्वजनिक किए हैं। प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर 26 सितंबर 2026 को अलग-अलग मामलों से संबंधित आदेश अपलोड किए गए हैं। इन मामलों में बिना स्वीकृति की गई प्लॉटिंग को लेकर कार्रवाई का उल्लेख है।

MDDA की वेबसाइट के अनुसार भगत सिंह कॉलोनी, लेन नंबर-6, बुल्लावाला में बलदेव सिंह के मामले में वाद संख्या L/0120/2026 दर्ज है। प्राधिकरण ने मामले में अनधिकृत निर्माण की श्रेणी Illegal Plotting दर्ज की है। वेबसाइट पर आदेश की तारीख 21 सितंबर 2025 दर्ज है।

इसी तरह फतेहपुर, कंबोज कॉलोनी, बुल्लावाला में नत्थी सिंह, यशपाल सिंह, हेमंत पंचोली एवं अन्य के खिलाफ वाद संख्या L/0126/2026 दर्ज किया गया है। इस मामले में भी अनधिकृत निर्माण के विवरण में Illegal Plotting दर्ज है और आदेश की प्रति MDDA की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है।

घिस्सरपड़ी, डोईवाला में शेर सिंह, राजू, बाबू, रोशन और मुकुल तोमर के खिलाफ वाद संख्या L/0095/2026 दर्ज है। इस मामले में भी प्राधिकरण ने अनधिकृत निर्माण के रूप में Illegal Plotting का उल्लेख किया है और आदेश की प्रति वेबसाइट पर उपलब्ध है।

वहीं फतेहपुर, माजरीग्रांट क्षेत्र से संबंधित राजेश पंत एवं अन्य के मामले का आदेश भी MDDA की वेबसाइट पर 26 सितंबर को प्रकाशित किया गया है। इसके अतिरिक्त 25 सितंबर को मोहम्मद इमरान एवं अन्य से संबंधित अवैध प्लॉटिंग का मामला भी प्राधिकरण की वेबसाइट पर सामने आया था।

MDDA की ओर से जारी इन दस्तावेजों में संबंधित स्थलों को लेकर प्राधिकरण की कार्रवाई और आदेश का विवरण दिया गया है। ऐसे में डोईवाला क्षेत्र में प्लॉट खरीदने वाले लोगों के लिए जमीन का लेआउट और संबंधित प्राधिकरण की स्वीकृति की स्थिति की जांच करना महत्वपूर्ण है।

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